देहरादून :(बड़ी खबर) RSS की शाखा में निसंकोच जा सकेंगे सरकारी कर्मचारी और अधिकारी, देखिए आदेश

KhabarPahad-App
खबर शेयर करें -

उत्तराखण्ड राजकीय कार्मिकों द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की शाखा (प्रातःकालीन/सायंकालीन रागा) व अन्य सांस्कृतिक / सामाजिक गतिविधियों में प्रतिभाग किये जाने के सम्बन्ध में।,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि किसी भी राजकीय कार्मिक द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की शाखा (प्रातःकालीन/सायंकालीन सभा) व अन्य सांस्कृतिक / सामाजिक गतिविधियों में प्रतिभाग किये जाने को उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 2002 (समय-समय पर यथा संशोधित) का उल्लंघन नहीं माना जायेगा।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड : राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ी, विकास कार्यों के लिए 397.39 करोड़ मंजूर
यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड: अब गंदगी नहीं चलेगी, यात्रा रूट के साफ ढाबों को मिलेगा सम्मान

2 इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किसी राजकीय कार्मिक द्वारा राष्ट्रीय त्वयंसेवक संघ (RSS) की शाखा (प्रातःकालीन / सायंकालीन सभा) व अन्य सांस्कृतिक/सामाजिक गतिविधियों में तभी प्रतिभाग अथवा योगदान दिया जा सकेगा, बशर्ते इस कार्य द्वारा उसके सरकारी कर्तव्य एवं दायित्वों में कोई अड़चन न पड़ती हो। ऐसा प्रतिभाग अथवा योगदान सरकारी कार्यालय अवधि के पूर्व व पश्चात् ही किया जा सकेगा।

  1. इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेश अधिक्रमित समझे जायेंगे।
यह भी पढ़ें 👉  रामनगर : (बड़ी खबर) DM ललित मोहन रयाल ने सुनी 183 समस्याएं, कई अधिकारियों को भी फटकारा
Ad
अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -

👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें

👉 फेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें

हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें