देहरादून- उत्तराखंड में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण को रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। लिहाजा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के 1064 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का रास्ता खुल गया है। राज्य में आयोग द्वारा सहायक अभियोजन अधिकारी के 63 पद, राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 455 पद, खान अधिकारी और भू वैज्ञानिक के 8 पद, वन विभाग के अंतर्गत वन क्षेत्राधिकारी के 46 पद, विभिन्न विभागों में सहायक अभियंता के 170 पद, पीसीएस 2021 के 313 पद और pcs-j के 13 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्व में शुरू की गई थी।
लेकिन बीच में ही उत्तराखंड मूल की महिलाओं के 30% क्षितिज आरक्षण को रद्द करने का फैसला हाईकोर्ट ने दिया था, जिसके पश्चात सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। जहां से शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश को स्टे कर दिया गया है। जिसके बाद से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के 1064 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का रास्ता खुल गया है।

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