देहरादून- प्रदेश में अब गंगा से डेढ़ किलोमीटर और अन्य नदियों से 1 किलोमीटर दूरी पर स्टोन क्रेशर (stone crusher) और स्क्रीनिंग प्लांट लगाए जा सकेंगे, बरसाती नदियों के लिए दूरी 500 मीटर रखी गई है वही पर्वतीय क्षेत्रों में नदियों से ढाई सौ मीटर की दूरी पर क्रशर प्लांट लगाए जा सकेंगे. पर्वतीय क्षेत्रों में इसकी लाइसेंस फीस 10 लाख और मैदानी क्षेत्रों में 20 लाख रुपए रखी गई है शासन ने कैबिनेट की मंजूरी के बाद उत्तराखंड स्टोन क्रेशर स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाइल स्टोन क्रेशर, मोबाइल स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराइजर, प्लांट हॉट मिक्स प्लांट की नीति 2020 जारी कर दी है. नीति में स्टोन क्रेशर व स्क्रीनिंग प्लांट स्थापित करने के मानक दिए गए हैं उसके अनुसार धार्मिक स्थानों से 300 मीटर शैक्षणिक संस्थान अस्पताल या नर्सिंग होम से इन की दूरी 300 मीटर और आबादी क्षेत्र से दूरी 300 मीटर तय की गई है इनकी जांच के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 6 सदस्य कमेटी का गठन किया गया है. यही ने अनुमति भी देगी मोबाइल स्टोन क्रेशर व स्क्रीनिंग प्लांट की क्षमता के अनुसार इनकी लाइसेंस फीस तय की गई है.
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