केंद्र का फैसला,कोविड-19 से परिवार के कमाऊ सदस्य खोने पर परिजनों को मिलेगी पेंशन

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कोरोनावायरस कोविड-19 के इस वैश्विक महामारी में लाखों लोगों की जान चली गई है ऐसे में केंद्र सरकार ने इस महामारी में अनाथ हुए बच्चों के लिए मदद की घोषणा के अलावा कोरोना महामारी के कारण प्रभावित परिवारों की मदद के लिए भी कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की है। केंद्र ने ऐलान किया है कि कोरोनावायरस घर के किसी कमाऊ सदस्य के होने पर उन आश्रितों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत फैमिली पेंशन दी जाएगी।

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केंद्र सरकार के अनुसार कोरोनावायरस कोविड-19 के प्रभाव में हताहत हुए परिवारों को ईडीएल आई स्कीम के तहत बीमा लाभ भी मुहैया किया जाएगा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के अनुसार इस महामारी में अनाथ हुए बच्चों के लिए सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं के तहत न सिर्फ प्रभावित परिवारों की आर्थिक परेशानियां दूर होंगी बल्कि बच्चों को किसी अवसर से वंचित नहीं होने दिया जाएगा।

केंद्र सरकार ने पांच प्रमुख घोषणाएं की हैं जिसमें ईएसआईसी पेंशन योजना का लाभ दिए जाने के लिए कोविड-19 की वजह से मृत व्यक्तियों के आश्रित परिवार के सदस्य मौजूदा मानदंडों के अनुसार कर्मचारी द्वारा लिए गए औषध दैनिक वेतन के 90% के बराबर पेंशन के लाभ के हकदार होंगे यह लाभ 24 मार्च 2020 से और ऐसे सभी मामलों के लिए 24 मार्च 2022 तक उपलब्ध होगा।

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इसके अलावा ईडीएलआई योजना के बीमा लाभों को बढ़ाया और उदार बनाया गया है साथ ही केंद्र ने ढाई लाख रुपए के न्यूनतम विमल आपका प्रावधान भी बहाल कर दिया है जो कि अगले 3 वर्षों के लिए 15 फरवरी 2020 से लागू होगा इसके अलावा बीमा अल्लाह की राशि को छह लाख से बढ़ाकर 700000 किया गया है साथ ही संविदा अनौपचारिक श्रमिकों के परिवारों को लाभान्वित करने को केवल एक प्रतिष्ठान में निरंतर रोजगार की स्थिति को उदार बनाया गया है उन कर्मियों के परिवारों को लाभ दिया जा रहा है जिन्हें मृत्यु से पहले पिछले 12 माह में नौकरी बदली हो।

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