हल्द्वानी- 101 दुकानों को तोड़े जाने का मामला
हाइकोर्ट ने दुकान स्वामियों को दिया 10 दिन का समय
पीडब्ल्यूडी ने निरस्त किया 3 दिन में दुकानें तोड़ने का आर्डर।
हल्द्वानी- हाईकोर्ट ने मंगल पड़ाव से लेकर रोडवेज स्टेशन तक सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रही 101 दुकानदारों को थोड़ी राहत दी है।
हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) प्रशासन द्वारा दुकान खाली करने के समय को दो दिन से बढ़ाकर 10 दिन कर दिया है। प्रशासन ने 101 दुकानदारों को नोटिस जारी कर दो दिन में दुकानें खाली करने को कहा था। जिसके बाद व्यापारियों में हड़कंप मच गया। और उन्होंने गुरुवार को प्रदर्शन भी किया। साथ ही व्यापारियों ने हाईकोर्ट की भी शरण ली। अब हाईकोर्ट ने दो दिन के नोटिस को 10 दिन करने का आदेश दिया है। अब प्रशासन ने भी दुकाने खाली करने का समय बढ़ा दिया है।
बताते चले कि सड़क चौड़ीकरण की जद में आई मंगल पड़ाव से लेकर रोडवेज स्टेशन तक 101 दुकानों का अतिक्रमण हटाने के संबंध में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की ओर से व्यापारियों को नोटिस जारी किए थे।


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