देहरादून: उत्तराखंड वन विभाग ने उप वन क्षेत्राधिकारी कुलदीप सिंह पंवार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है। विभागीय जांच में उन पर सरकारी अभिलेखों को अनधिकृत रूप से प्राप्त करने, उनका दुरुपयोग करने और सूचना का अधिकार अधिनियम के नियमों की अनदेखी करने के आरोप सामने आए हैं।
विभाग के अनुसार कुलदीप सिंह पंवार के पास ऐसे संवेदनशील दस्तावेज पाए गए, जो न तो किसी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित थे और न ही आरटीआई अधिनियम के तहत विधिवत प्राप्त किए गए थे। मामला उस समय सामने आया जब वन संरक्षक अनुसंधान वृत्त, हल्द्वानी को एक पत्र प्राप्त हुआ…जिसमें इन दस्तावेजों को लेकर गंभीर आपत्ति दर्ज की गई थी। प्रारंभिक जांच में आरोपों को प्रथम दृष्टया गंभीर माना गया।
जांच के दौरान यह भी सामने आया कि कुछ अभिलेखों में एक निजी व्यक्ति से जुड़ी व्यक्तिगत जानकारी शामिल थी…जिसका अनधिकृत उपयोग किया गया। विभाग का मानना है कि यह निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है और किसी भी सरकारी कर्मचारी को बिना वैधानिक अनुमति ऐसी जानकारी रखने या उपयोग करने का अधिकार नहीं है।
जांच रिपोर्ट में इसे उत्तराखंड राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली 2002 के नियमों का उल्लंघन बताया गया है। साथ ही इसे भारतीय दंड संहिता की प्रासंगिक धाराओं के अंतर्गत गंभीर कृत्य माना गया है। विभाग ने बताया कि संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया था…लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला।
मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखंड द्वारा निलंबन आदेश जारी किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा और वे शिवालिक वृत्त कार्यालय से संबद्ध रहेंगे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि पूरे मामले की विस्तृत जांच अभी जारी है और दोष सिद्ध होने पर आगे और कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।

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