वोटर लिस्ट से जुड़ा जरूरी अपडेट, उत्तराखंड में इस तारीख से शुरू होगी प्रक्रिया

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देहरादून: उत्तराखंड में मतदाता सूची को दुरुस्त करने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रदेश में 12 नवंबर 2026 से विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान शुरू होगा। इससे पहले अधिकारियों को सभी मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने और मतदाता सूची में दर्ज नाम व अन्य जानकारियों की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने मंगलवार को सभी जिलों के जिलाधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। बैठक में आगामी मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान की तैयारियों और EVM-VVPAT की प्रथम स्तरीय जांच (FLC) की समीक्षा की गई।

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मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अधिकारियों को प्रदेश के सभी 12,543 मतदान केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान मतदान केंद्रों पर उपलब्ध सुविधाओं की जांच की जाएगी।

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जिन मतदान केंद्रों के भवन जर्जर हालत में हैं, उन्हें आसपास के सरकारी भवनों में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया है। इसके साथ ही मतदान केंद्रों पर बिजली, पेयजल, शौचालय और रैंप जैसी जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी…ताकि मतदान के दौरान मतदाताओं को परेशानी न हो।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को अगले 10 दिनों तक विशेष अभियान चलाकर मतदाता सूची की जांच करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान मतदाताओं के नाम, उम्र, संबंध और संबंधित व्यक्ति के नाम जैसी जानकारियों का दोबारा सत्यापन किया जाएगा।

मतदाता सूची में किसी तरह की कमी या गलती मिलने पर उसे ठीक करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसके लिए जरूरत के अनुसार फॉर्म-8 भरवाए जाएंगे।

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प्रदेश में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान वर्ष 2027 की मतदाता सूची के लिए चलाया जाएगा। इसके लिए 1 जनवरी 2027 को अर्हता तिथि माना गया है।

निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक 12 नवंबर 2026 को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या दर्ज विवरण को लेकर दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी।

मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़ी प्रमुख तारीखें इस प्रकार हैं:

12 नवंबर 2026: ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन
12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026: दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि
28 दिसंबर 2026 तक: दावों और आपत्तियों का निस्तारण
4 जनवरी 2027: अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन

निर्वाचन विभाग ने राजनीतिक दलों को फॉर्म-7 से जुड़े प्रावधानों की जानकारी भी दी है। निर्धारित नियमों के तहत दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की पूरी अवधि में कोई मतदाता आपत्तिकर्ता के रूप में अधिकतम 10 फॉर्म-7 आवेदन दे सकता है। वहीं मतदाता सूची के सतत अद्यतन की अवधि में कोई व्यक्ति हर महीने अधिकतम पांच फॉर्म-7 आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

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बैठक में आगामी पुनरीक्षण अभियान के साथ EVM और VVPAT की प्रथम स्तरीय जांच की प्रगति पर भी चर्चा हुई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अधिकारियों से तैयारियों की जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए।

वीडियो कॉन्फ्रेंस में संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रकाश चन्द्र दुम्का, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास और सभी जिलों के जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी शामिल रहे।

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