उत्तराखंड की सीमा पर बाहर से आने वाले लोगों के कोरोना की जांच के फैसले के विरोध को देखते हुए सरकार ने कदम पीछे खींच लिए हैं अब बॉर्डर पर जांच जरूरी नहीं है लेकिन पर्यटन फिल्म शूटिंग जैसी गतिविधियों के लिए लोगों को नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी इसके अलावा गर्भवती महिलाओं 10 साल के कम उम्र के बच्चे, बुजुर्ग, कारोबारियों, बिजनेसमैन, वीआईपी अधिकारियों एवं न्यायाधीशों को बॉर्डर पर जांच कराने की जरूरत नहीं है इसके अलावा तत्काल अत्यावश्यक के काम से बाहर जाने के बाद वापस आने वाले या बीमारी होने पर किसी काम से बाहर जाने के बाद वापस आने वाले और परिजनों की देखभाल के लिए आने वाले लोगों की बॉर्डर पर जांच नहीं होगी इसके अलावा तीन-चार दिनों के लिए उत्तराखंड आने वाले लोगों के लिए कोविड-19 की टेस्ट की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है लेकिन सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करना होगा।
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अगर किसी दूसरे राज्यों से किसी को शादी करने के लिए उत्तराखंड बारात लेकर आना हो और दूसरे दिन वापस जाना हो तो उसके लिए क्या करना होगा कृपया जानकारी देने का कष्ट करें धन्यवाद