उत्तराखंड: 10 साल सेवा वाले कार्मिक होंगे विनियमित, नियमावली-2025 जारी

KhabarPahad-App
खबर शेयर करें -

देहरादून: राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक और तदर्थ कार्मिकों का विनियमितीकरण (संशोधन) नियमावली-2025 जारी कर दी है।

कार्मिक सचिव शैलेश बगोली ने शुक्रवार को इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी की। संशोधित नियमावली के अनुसार अब वे कार्मिक जो 04 दिसंबर 2018 तक किसी पद या समकक्ष पद पर लगातार 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं, विनियमितीकरण के लिए पात्र होंगे।

ADVERTISEMENTS
यह भी पढ़ें 👉  CM धामी ने किया जल सृष्टि पार्क का लोकार्पण, देहरादून में अब तालाब के बीच मिलेगा ‘नैनीताल जैसा फील’
Ad

यह संशोधन पहले की नियमावली से बड़ा बदलाव है। पूर्व नियमावली-2013 के तहत केवल वे कर्मचारी जिनकी सेवा 5 वर्ष से अधिक थी, विनियमितीकरण के योग्य माने जाते थे।

यह भी पढ़ें 👉  देहरादून :(बड़ी खबर) इन अधिकारियों के प्रमोशन के बाद तबादले

संशोधित नियम कर्मचारियों के स्थायीत्व को सुनिश्चित करने और सेवा की स्थिरता बढ़ाने की दिशा में सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।

ADVERTISEMENTSAd AdAd Ad
अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -

👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें

👉 फेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें

हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें