देहरादून: राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक और तदर्थ कार्मिकों का विनियमितीकरण (संशोधन) नियमावली-2025 जारी कर दी है।
कार्मिक सचिव शैलेश बगोली ने शुक्रवार को इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी की। संशोधित नियमावली के अनुसार अब वे कार्मिक जो 04 दिसंबर 2018 तक किसी पद या समकक्ष पद पर लगातार 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं, विनियमितीकरण के लिए पात्र होंगे।
यह संशोधन पहले की नियमावली से बड़ा बदलाव है। पूर्व नियमावली-2013 के तहत केवल वे कर्मचारी जिनकी सेवा 5 वर्ष से अधिक थी, विनियमितीकरण के योग्य माने जाते थे।
संशोधित नियम कर्मचारियों के स्थायीत्व को सुनिश्चित करने और सेवा की स्थिरता बढ़ाने की दिशा में सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।

अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें



उत्तराखंड में बनेंगे दो ‘साहित्य ग्राम’, मुख्यमंत्री ने बताई बड़ी योजना
उत्तराखंड : (बड़ी खबर) भारी बारिश के चलते कल इस जिले में छुट्टी घोषित
उत्तराखंड : यहां युवती से सामूहिक दुष्कर्म का आरोप, तीन युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज
वीर सैनिकों के लिए खुशखबरी! कारगिल विजय दिवस पर मुख्यमंत्री धामी ने दिया बड़ा तोहफा
हल्द्वानी: मुख्य मार्गों पर शुरू हुआ पैचवर्क, गड्ढे भरने का कार्य तेज
उत्तराखंड : यहाँ घर से लाइसेंसी रिवाल्वर और कारतूस चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार
देहरादून :(बड़ी खबर) एक भर्ती परीक्षा की आई update
देहरादून :(बड़ी खबर) इस भर्ती के आवेदन को तीन दिन शेष
उत्तराखंड : शादी से इनकार पर युवती ने युवक को कोतवाली गेट पर चप्पलों से पीटा
हल्द्वानी पंजाबी जनकल्याण समिति का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित 
