देहरादून: राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक और तदर्थ कार्मिकों का विनियमितीकरण (संशोधन) नियमावली-2025 जारी कर दी है।
कार्मिक सचिव शैलेश बगोली ने शुक्रवार को इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी की। संशोधित नियमावली के अनुसार अब वे कार्मिक जो 04 दिसंबर 2018 तक किसी पद या समकक्ष पद पर लगातार 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं, विनियमितीकरण के लिए पात्र होंगे।
यह संशोधन पहले की नियमावली से बड़ा बदलाव है। पूर्व नियमावली-2013 के तहत केवल वे कर्मचारी जिनकी सेवा 5 वर्ष से अधिक थी, विनियमितीकरण के योग्य माने जाते थे।
संशोधित नियम कर्मचारियों के स्थायीत्व को सुनिश्चित करने और सेवा की स्थिरता बढ़ाने की दिशा में सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।

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