देहरादून- उत्तराखंड में यदि आप स्वरोजगार करना चाहते हैं तो आपके लिए सौर ऊर्जा के माध्यम से मुख्यमंत्री सोर स्वरोजगार योजना एक बेहतर विकल्प हो सकता है इस स्वरोजगार के तहत राज्य के 10000 युवाओं को सोलर पावर प्लांट आवंटित किए जाने का सरकार ने लक्ष्य रखा है यही नहीं इस स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लोन और सब्सिडी भी दी जाएगी। इस स्वरोजगार को करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज आपके पास डेढ़ से दो नाली जमीन यानी 300 वर्ग मीटर भूमि होनी आवश्यक है इसके अलावा योजना की पात्रता के लिए उत्तराखंड के स्थाई निवासी और 18 वर्ष से अधिक उम्र होनी आवश्यक है इस स्वरोजगार को करने के लिए शैक्षिक योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं और इस योजना से एक व्यक्ति को एक ही सोलर पावर प्लांट आवंटित किया जाएगा।
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यदि आप अच्छे मुनाफे वाला स्वरोजगार अपनाने की सोच रहे हैं तो मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है जिसमें सरकार भी आपकी मदद कर रही है सरकार द्वारा इस योजना को संचालित करने के लिए शासनादेश जारी कर दिया गया है अब राज्य भर के 10,000 युवा इस योजना से जुड़ कर अपना बेहतर भविष्य बना सकते हैं 25 किलो वाट की क्षमता वाले सोलर पावर प्लांट इस योजना के तहत आप अपनी बंजर भूमि पर लगा सकते हैं इस सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए 40000 प्रति किलो वाट की दर से लागत यानी कि ₹1000000 का ब्यय होना संभावित है। इसके लिए भी सरकार आपको ऋण और सब्सिडी उपलब्ध करा रही है।
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इस योजना की संपूर्ण जानकारी नीचे आपको दी जा रही है कृपया उसका पूर्ण अवलोकन करें और यह स्वरोजगार आपके लिए बेहतर भविष्य बन सकता है सरकार की भी यह मंशा है।
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