नैनीताल: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य लोक सेवा आयोग (UKPSC) की छह दिसंबर 2025 को प्रस्तावित प्रांतीय सिविल सेवा (PCS) और उच्च अधीनस्थ सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा पर रोक लगा दी है। यह रोक आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए गलत सवाल को लेकर दायर याचिका की सुनवाई के बाद लगाई गई है।
हाई कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिए हैं कि वह विवादित सवाल को हटा कर प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम फिर से जारी करे और 2022 के नियमों के अनुसार नई मेरिट लिस्ट तैयार करे। न्यायाधीश रवींद्र सिंह मैठाणी और न्यायाधीश आलोक मेहरा की खंडपीठ ने हरिद्वार के कुलदीप सिंह राठी की याचिका पर सुनवाई की। याचिका में दावा किया गया कि आयोग ने सामान्य अध्ययन में एक सवाल गलत तरीके से तैयार किया था।
आयोग की ओर से कोर्ट में स्वीकार किया गया कि यह सवाल गलत था और इसे हटाया जाना चाहिए। कोर्ट ने भी आयोग को निर्देश दिया कि उक्त सवाल को परिणाम में शामिल न किया जाए और मेरिट लिस्ट 2022 के नियमों के अनुसार फिर से जारी की जाए। इस फैसले के बाद आयोग अब मुख्य परीक्षा से पहले उचित कदम उठाकर परीक्षार्थियों के हितों को सुनिश्चित करेगा।
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