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उत्तराखंड- (बड़ी खबर) हाईकोर्ट ने दिए आदेश, रेड जोन (Red Zone) से आ रहे लोगों को बॉर्डर पर किया जाए क्वॉरेंटाइन(Quarantine)

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Nainital Corona Update- दुष्यन्त मैनाली व सच्चिदानंद डबराल की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को आदेशित किया है जहाँ तक संभव हो अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों में जो रेड जोन RED ZONE से आ रहे हैं उन लोगों को राज्य के बॉर्डर पर संस्थागत कोरेंटिन (Qurantine) किया जाए और साथ में उनकी कोरोना टेस्टिंग भी कराई जाए। जिसके लिए सुनवाई के दौरान आईसीएमआर द्वारा राज्य सरकार को एलिजा टेस्ट किट और आरटीसीटीपी किट जल्द उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया गया है। साथ ही राज्य सरकार को हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि ऐसे सभी लोग जो अन्य राज्यों से प्रदेश में आ रहे हैं लेकिन उनके अंदर किसी प्रकार के कोरोना संबंधी लक्षण हैं तो उनका बॉर्डर पर ही क्वेरेन्टीन किया जाए और उनको संस्थागत क्वेरेन्टीन किया जाए और निगेटिव रिपोर्ट पर ही राज्य में आगे जाने दिया जाय।

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साथ ही राज्य सरकार द्वारा हाईकोर्ट को बताया गया कि सभी कोरोना अस्पतालों में पूर्व आदेशों के क्रम में आईसीयू व वेंटिलेटर संचालित कर दिए गए हैं और अन्य जगह भी ये सुविधा जल्द उपलब्ध करायी जाएगी। सुनवाई के दौरान राज्य के स्वास्थ्य सचिव नितेश झा और महानिदेशक स्वास्थ्य डॉ अमिता उप्रेती भी वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से कोर्ट के सामने उपस्थित हुए मामले की सुनवाई जस्टिस सुधांशु धूलिया व जस्टिस रविंद्र मैथानी की खंडपीठ में हुई मामले की अगली सुनवाई 1 सप्ताह बाद होगी।

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