रुद्रपुर। लोकसभा सामान्य निर्वाचन में सोशल मीडिया पर प्रकाशित करने से पूर्व प्रचार सामग्री
जनपद स्तर पर गठित एमसीएमसी कमेटी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
नोडल अधिकारी एमसीएमसी आर डी पालीवाल ने बताया कि इलेक्ट्रानिक मीडिया, पोर्टल,वैबसाईट, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम आदि संचालित करने वाले बिना अनुमति के प्रचार सामग्री का इलेक्टोनिक एवं सोशल मीडिया में अपलोड करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। शिकायत पाए जाने पर आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप संबंधित सोशल मीडिया के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्हांेने बताया कि एमसीएमसी जिला कार्यालय के कक्ष संख्या-7 में अनुमति हेतु एमसीएमसी कार्यालय स्थापित है। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की जानकारी एवं अनुमति हेतु mcmcusn2024@gmail-com पर सम्पर्क कर सकतेे हैं । साथ ही अन्य किसी भी समय की जानकारी के लिए कंट्रोल रूम 05944-250222/250481/250501/250500 तथा टोल फ्री नंबर 1950 पर सम्पर्क कर सकतेे है।
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