कक्षा-1 में प्रवेश हेतु निर्धारित न्यूनतम आयु के मानक का उल्लंघन (Violation) किये जाने के संबंध में।
उपर्युक्त विषयक अवगत हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अधीन उत्तराखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या-273/XXIV-A-2/25-45/2008टी०सी०1V दिनांक 13 जून, 2025 के अनुसार बालक या बालिका द्वारा कक्षा में प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु 06 वर्ष निर्धारित की गई है, जो कि शैक्षिक सत्र के 01 जुलाई की तिथि से पूर्व 06 वर्ष पूर्णतः प्राप्त कर ली गई हो, अर्थात 05 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात 12 माह की अवधि पूर्ण हो चुकी हो।
2-उक्तानुसार कक्षा-01 में प्रवेश हेतु निर्धारित 06 वर्ष की आयु हेतु प्री-स्कूल (नर्सरी, एल०के०जी०, यू०के०जी०) में प्रवेश की आयु निम्न तालिकानुसार वांछनीय है-


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