नैनीताल जिले में ‘नो हेलमेट-नो पेट्रोल’ नियम लागू

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हल्द्वानी/नैनीताल: नैनीताल जिले में सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। अब जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर ‘नो हेलमेट-नो पेट्रोल’ नियम लागू कर दिया गया है। यानी बिना हेलमेट पहनकर आने वाले दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा।

यह निर्णय जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देश पर लिया गया है। संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा) अरविंद पांडे ने इस संबंध में जिला पूर्ति अधिकारी को पत्र जारी किया…जिसके बाद जिले के पेट्रोल पंपों पर नियम का पालन शुरू हो गया है।

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प्रशासन ने सभी प्रमुख पेट्रोल पंपों पर ‘नो हेलमेट-नो पेट्रोल’ के जागरूकता बोर्ड भी लगवा दिए हैं। साथ ही परिवहन विभाग और जिला प्रशासन संयुक्त रूप से इस अभियान की निगरानी कर रहे हैं…ताकि नियम का प्रभावी पालन सुनिश्चित हो सके।

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इसके अलावा नैनीताल जिले के सभी प्रमुख प्रवेश मार्गों पर टैक्सी और बाइक रेंटल से जुड़े नियमों की जानकारी देने वाले सूचना बोर्ड भी लगाए गए हैं। इनका उद्देश्य पर्यटकों और वाहन चालकों को पहले से नियमों की जानकारी देना और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना है।

आरटीओ अरविंद पांडे ने बताया कि हाल के समय में दोपहिया वाहन दुर्घटनाओं में हेलमेट न पहनने के कारण मौत और गंभीर चोट के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।

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जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस अभियान का उद्देश्य लोगों पर कार्रवाई करना नहीं…बल्कि उन्हें हेलमेट पहनने के लिए जागरूक करना, सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना है।

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