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त्योहारी सीजन से पहले उत्तराखंड में लागू होंगी नई GST दरें, आम आदमी को मिलेगा फायदा

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देहरादून: त्योहारी सीजन से पहले उत्तराखंड की जनता के लिए अच्छी खबर है। राज्य वित्त विभाग ने कई प्रमुख उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं पर नई GST दरें लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है….जो 22 सितंबर से पूरे प्रदेश में लागू होंगी। इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा आम उपभोक्ता, किसान और छोटे व्यापारी वर्ग को मिलेगा।

रोजमर्रा की जरूरतें अब होंगी सस्ती

वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने जानकारी दी कि ये बदलाव केंद्र और राज्य सरकार द्वारा GST परिषद की 56वीं बैठक में लिए गए फैसलों के अनुसार किए गए हैं। नई दरों के अनुसार…..

  • हेयर ऑयल, साबुन, टूथपेस्ट, साइकिल, बिस्कुट, कन्फेक्शनरी आइटम्स पर GST 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
  • बटर, चीज़, नमकीन, ड्राई फ्रूट्स, किचनवेयर, दवाइयां, कृषि मशीनरी पर GST अब 12% से घटकर 5% हो गया है।
  • स्टेशनरी आइटम्स जैसे पेंसिल, शार्पनर, नोटबुक पर पूरी तरह से टैक्स माफ कर दिया गया है।
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सेवाओं पर भी राहत

  • जिम, सैलून, योग केंद्र जैसी फिटनेस और सौंदर्य सेवाओं पर अब GST 18% से घटाकर 5% होगा।
  • 7,500 तक के होटल रूम पर कर 12% से घटकर 5% हो गया है।
  • 33 जीवन रक्षक दवाओं और कई चिकित्सा उपकरणों को पूरी तरह करमुक्त कर दिया गया है।
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बीमा और वाहन भी सस्ते

  • निजी जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों को GST से छूट दी गई है।
  • सीमेंट, 32 इंच टीवी, डिशवॉशिंग मशीन, छोटी कार और 350 सीसी तक की बाइक्स पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है।

महंगी हुई सिर्फ बड़ी गाड़ियां

बड़ी कारों और SUV पर अब GST दर 28% से बढ़ाकर 40% कर दी गई है। हालांकि, इन पर मुआवजा सेस हटाने के कारण कीमतों में खास अंतर नहीं आने की संभावना जताई जा रही है।

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सरकार का दावा: उपभोक्ताओं को राहत, बाजार को बढ़ावा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देशभर में GST दरों में बड़ी राहत दी है। इसी क्रम में उत्तराखंड में भी 22 सितंबर से नई दरें लागू की जा रही हैं। इसका फायदा सीधे जनता को मिलेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी।

राज्य सरकार को उम्मीद है कि इस टैक्स राहत से उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति बढ़ेगी, छोटे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और त्योहारी सीजन में बाजार में रौनक लौटेगी।

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