ललित मोहन रयाल

नैनीताल मॉल रोड 1 अगस्त से बनेगी ‘नो हॉर्निंग ज़ोन’, बेवजह हॉर्न बजाने पर होगी कार्रवाई

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नैनीताल। नैनीताल की प्रसिद्ध मॉल रोड पर 1 अगस्त 2026 से पूरी तरह ‘नो हॉर्निंग ज़ोन’ लागू किया जाएगा। यह व्यवस्था उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन में शुरू की जा रही है। जिला प्रशासन ने इसके लिए सभी संबंधित विभागों को जरूरी जिम्मेदारियां सौंप दी हैं।

जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने बताया कि मॉल रोड पर अनावश्यक हॉर्न बजाने पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और परिवहन विभाग संयुक्त रूप से नियमों का पालन सुनिश्चित करेंगे। नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चालान सहित अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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उपजिलाधिकारी नवाजिश खलीक ने बताया कि लोगों को नई व्यवस्था की जानकारी देने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। मॉल रोड और आसपास के क्षेत्रों में फ्लेक्स, साइन बोर्ड और होर्डिंग लगाए जाएंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया, स्थानीय टीवी चैनलों, केबल नेटवर्क और एलईडी स्क्रीन के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जाएगा।

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लोक निर्माण विभाग को मॉल रोड के दोनों ओर “नो हॉर्निंग ज़ोन” के संकेतक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं नगर पालिका शहर के प्रवेश द्वारों, सूचना पट्टों और अन्य प्रमुख स्थानों पर भी इस संबंध में जानकारी प्रदर्शित करेगी।

प्रशासन जरूरत के अनुसार सीसीटीवी कैमरे और एलईडी डिस्प्ले जैसी निगरानी व्यवस्था भी स्थापित करेगा। साथ ही होटल एसोसिएशन, व्यापार मंडल, टैक्सी यूनियन और अन्य संगठनों के सहयोग से इस अभियान को सफल बनाने की तैयारी की गई है।

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जिला प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अपील की है कि नैनीताल के शांत वातावरण को बनाए रखने के लिए मॉल रोड पर अनावश्यक हॉर्न बजाने से बचें और नए नियमों का पालन करें।

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