नैनीताल- उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री समेत कई अन्यों के खिलाफ जिला न्यायालय की ट्रायल कोर्ट से पिछले दिनों जारी गैर जमानती वारेंट में आरोपी महाराज सिंह व अन्य की गिरफ्तारी पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है । न्यायालय के इस आदेश के बाद फिलहाल सभी को राहत मिल गई है।
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वर्ष 2012 में उधम सिंह नगर जिले में आंदोलन के दौरान सड़क जाम करने के आरोप में कोतवाल ने एफ.आई.आर.दर्ज की थी । एफ.आई.आर.में तत्काल विधायक अरविंद पांडे और कुछ बड़े लोगों समेत कुल 150 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था । पिछले दिनों यू.एस.नगर जिला न्यायालय द्वारा गैर जमानती वारेन्ट जारी किया गया था । आज उच्च न्यायालय ने इसे गंभीर नहीं मानते हुए महाराज सिंह व अन्य के खिलाफ जारी वरेन्ट को स्टे(रोक)कर दिया है ।
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