high cort uttarakhand

नैनीताल- देहरादून अतिक्रमण मामले में हाईकोर्ट ने इन अधिकारियों को किया तलब

KhabarPahad-App
खबर शेयर करें -

नैनीताल- उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने देहरादून में अभी तक अतिक्रमण नही हटाने के मामले पर सुनवाई करते हुए नगर निगम, जिला अधिकारी, केंट बोर्ड, एम.डी.डी.ए.के उच्च अधिकारियों को 19 नवम्बर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है। न्यायालय ने चेतावनी दी है कि क्यों नही आप के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जाय।

रुद्रपुर- प्रकाश धामी हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ यह कदम उठाएगी पुलिस

ADVERTISEMENTSAd


मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश रवि कुमार मलिमथ व् न्यायमुर्त्ति रविन्द्र मैठाणी की खण्डपीठ में हुई। पूर्व में एसएसपी को निर्देश दिए थे कि याचिकाकर्ता को शुरक्षा मुहैय्या कराएं। मामले के अनुसार देहरादून निवासी आकाश यादव ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि 2018 में माननीय उच्च न्यायलय ने मनमोहन लखेरा की जनहित याचिका में आदेश दिया था कि देहरादून से सड़कों, गलियों, नालियों व रिष्पना नदी से अतिक्रमण हटाकर उसे पुराने स्वरूप में लाने के आदेश दिए थे जिसके बाद प्रशाशन ने घण्टाघर सहित कई स्थानों से अतिक्रमण हटाया परन्तु प्रशाशन की लापरवाही के चलते लोगो ने कई स्थानों पर पुनः अतिक्रमण कर लिया जिसके कारण रोड, नालियां , गलियां सहित कई मार्ग संकरित हो गयी है और आम लोगो के चलने तक का रास्ता नही बचा है इसलिए देहरादून की अतिक्रमण मुक्त कराने की प्रार्थरना की है।

यह भी पढ़ें 👉  हल्द्वानी: बनभूलपुरा में बिजली चोरी पर बड़ी कार्रवाई, 108 घरों-प्रतिष्ठानों में पकड़ी गई चोरी
यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड : इस भर्ती की आई अपडेट

देहरादून- निरस्त हो गए वन विभाग के तबादले, देखिए आदेश

ADVERTISEMENTS
अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -

👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें

👉 फेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें

हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें