उत्तराखंड- अगर नैनीताल जिले के हो या जिले में आ रहे हो तो इन नियमों का रखो ख्याल वरना

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कोरोनावायरस कोविड-19 के चलते जन जागरूकता के बावजूद लोग इस वैश्विक महामारी को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। लिहाजा जिलाधिकारी सविन बंसल ने सोशल डिस्टेंसिंग सहित केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुपालन को सख्ती से कराने के लिए जिले में अर्थदंड लगाने का आदेश दिया है। अब सार्वजनिक स्थानों या कार्यस्थल पर फेस मास्क ना पहनने पर और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर किसी भी व्यापारिक प्रतिष्ठान में सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंस का पालन न करने पर और गुटका तंबाकू का विक्रय करने पर प्रथम दो बार जुर्माना लगाया जाएगा और तीसरी बार आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। जिला अधिकारी सविन बंसल ने पूरे जिले में इस नियम को सख्ती से पालन करने के आदेश भी जारी किए हैं देखिए जिला अधिकारी का आदेश और किस आदेश के उल्लंघन में क्या दंड मिलेगा।

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