नैनीताल- प्रवासी सहयोगी टीम की सदस्य श्वेता मासीवाल की हस्तक्षेप याचिका का संज्ञान लेते हुए उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और भारतीय रेलवे से मुम्बई में अब भी फंसे 2600 उत्तराखंड के प्रवासियों को वापस लाने के मामले में त्वरित कार्ययोजना बनाकर 17 जून को न्यायालय में जवाब दायर करने के लिए कहा है। प्रवासी सहयोगी टीम की श्वेता मासीवाल ने हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर कर 30 अप्रैल से पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा कर वापसी का इंतजार कर रहे 2600 प्रवासियों को मुम्बई से वापस लाने के मामले में राज्य सरकार द्वारा अड़ियल रवैया अपनाने की बात कही थी। प्रवासी सहायता टीम के अधिवक्ता दुष्यन्त मैनाली ने बताया कि टीम के कई बार संपर्क करने के बाद भी राज्य सरकार द्वारा इस मामले में महाराष्ट्र को एनओसी नहीं दी गई। जबकि टीम के अनुरोध पर महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों ने उत्तराखंड के नोडल अधिकारियों से तथा टीम ने भी लगातार 26 मई से कई बार संपर्क कर उत्तराखंड सरकार से अनुरोध किया था।
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