नैनीताल जिले में कोरोना कर्फ्यू के ये है नियम

हल्द्वानी-(ध्यान दें) नैनीताल जिले में कोरोना कर्फ्यू के ये है नियम, जानिए विस्तार से

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हल्द्वानी- जिलाधिकारी धीराज सिह गब्र्याल ने बताया कि देर रात शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में 11 मई से 18 मई के बीच कोविड कफ्र्यू प्रभावी किया जाता है। उन्होंने बताया कि जनपद में कोविड कफ्र्यू के दौरान शासन की गाइडलाइन का सख्ती के साथ अनुपालन कराया जायेगा। उन्होने कहा कि जनपद में कोविड के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर जनपद वासियों के हित में सरकार ने आगामी 11 से 18 मई तक प्रथम फेज में संपूर्ण जनपद में सख्त कोविड कफ्र्यू लगाने का निर्णय लिया है।

जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्र्याल ने बताया कि 18 मई सुबह 6 बजे तक कोविड कफ्र्यू लगाने का निर्णय लिया है। उन्होने बताया कि जनपद मे सस्तागल्ला दुकान, राशन की दुकानें किराना आदि की दुकानें 14 मई को 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी। सब्जी,दुध मीट आदि का कारोबार 7 बजे से लेकर सुबह 10 तक प्रत्येक दिन खुलेंगी।

पशुचारा,कीटनाशक, खाद, बीज आदि के भण्डारण परिवहन आदि की सुबह 7 से 10 बजे तक अनुमति रहेगी। पेट्रोल, रसोई, गैस आदि की खुदरा बिक्री कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस, सीमेन्ट,लोहे की छड, गाडियों की मरम्मत, प्रिंट,इलेक्टानिक और सोशल सहित संचार सुविधाए, आदि का निर्माण से सम्बन्धित प्रत्येक दिन 7 बजे से 10 बजे तक खुलंेगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं से सम्बन्धित क्षेत्र जैसे अस्पताल दवा की दुकानें चिकित्सीय प्रयोगशालाएं एवं कलेक्शन सेन्टर भी खुले रहेंगे। उन्होने बताया कि उद्योगों पर कोई प्रतिबन्ध नही है मानको का पालन करना होगा।

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उन्होंने बताया कि इस अवधि में केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभाग ही खुले रहेंगे। इसमें भी 50 प्रतिशत स्टाफ को ही बुलाया जा सकेगा। प्रेस के कर्मचारियों के लिए उनकी आईडी ही पास होगा। इंटर स्टेट यात्रियों को 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा देहरादून स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा। आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लाने पर ही उन्हें जनपद में आने की अनुमति दी जाएगी। प्रवासियों को 7 दिन का आइसोलेशन अवधि अपनी-अपनी ग्राम सभाओं में बनाये गए स्थान में पूरी करनी होगी। जब उनमें लक्षण नहीं होंगे तब उन्हें घर भेजा जाएगा।

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श्री गब्र्याल ने बताया कि शादी समारोह में केवल 20 लोगों की अनुमति दी गयी है। उन्होंने कहा कि हालातों को देखते हुए फिलहाल लोग शादी समारोह को स्थगित करने का निर्णय भी अपने स्तर पर ले सकते हैं। इसी तरह शव यात्रा में भी 20 लोगों को ही अनुमति होगी।

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वैक्सीनेशन के लिए अगर 18 से 45 वर्ष के व्यक्ति घरों के बाहर निकल रहे हैं तो उन्हें अपना पंजीकरण दिखाना होगा। इसी तरह 45 से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जाने की अनुमति होगी। ट्रेन या हवाई जहाज से आने वाले यात्रियों को लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए टिकट दिखाना होगा। अब केवल 7 से 10 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की दुकानें (फल, सब्जी, दूध, मीट) खुलेंगी। इसके साथ ही साथ मंडियों में केवल किसान और रिटेलर को ही आने की अनुमति होगी। इसके अलावा किसी और को अनुमति नहीं होगी। जनपद में सभी शिक्षण संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे। निकाय निरंतर रूप से बस अड्डों, मंडियों आदि को सेनेटाईज करते रहेंगे। शराब की दुकानें और बार पूरी तरह से बंद रहेंगे। बैंक, आईटी वेंडर, गैस एजेंसी को छूट दी गयी है। इसके अलावा ड्रग्स, क्लीनिक्स, पैथ लैब, आदि को छूट दी गयी है। उन्होने बताया कि होटल एवं रेस्टोरेंट में सिर्फ किचन सर्विस चलेगी तथा होटल एवं रेस्टोरेंट को होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। जिन होटलों में बार है, वे पूरी तरह से बंद रहेंगे।

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जिलाधिकारी ने बताया कि आवश्यक सामान लाने और ले जाने वाले वाहनों को छूट रहेगी। सरकारी अधिकारियों के आॅफिस आने-जाने वाले वाहनों को छूट रहेगी। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से वाहनों की आवजाही, लेकिन यात्रा टिकट के साथ डाॅक्यूमेंट होना अनिवार्य होगा। आपतकालीन स्थिति में आटों-टैक्सी को आवाजाही में छूट और मरीजों एवं तीमारदारों के वाहनों को भी रियायत दी गई। मेडिकल कर्मचारियों के वाहन, वैक्सीनेशन और कोरोना की टेस्टिंग के लिए जाने के लिए भी रियायत होगी। आवश्यक सेवाओं और कोविड-19 से जुडी सेवाओं वाले सरकारी-निकायों के वाहनों को चलने की अनुमति होगी। निजी वाहन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चल सकेगे। अंतर्राज्यीय परिवहन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलने की छूट होगी तथा वैध पहचान पत्र के साथ मीडिया को आवाजाही की छूट होगी।

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