हल्द्वानी : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सदन में आम बजट पेश किया। इस बजट में सामान्य नौकरी पैसा लोगों और युवाओं सहित छोटा उद्यम करने वाले लोगो को बड़ी राहत दी गई है।
हल्द्वानी के इनकमटैक्स के वरिष्ठ अधिवक्ता दीपक बिष्ट और चार्टर्ड अकाउंटेंट रोहित कांडपाल का कहना है कि इस बार का बजट बेहद आकर्षक है।

उन्होंने बताया कि इस बजट में इनकम टैक्स रीजीम में बड़ा बदलाव किया गया है। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये की गई है। – नई टैक्स व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारी आयकर में 17,500 रुपये बचाएंगे – नई टैक्स व्यवस्था में सबसे कम स्लैब 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये किया गया है। – नई टैक्स व्यवस्था में 3-7 लाख रुपये के स्लैब पर 5% टैक्स – नई टैक्स व्यवस्था में 7-10 लाख रुपये के स्लैब पर 10% कर – नई टैक्स व्यवस्था में 10-12 लाख रुपये के स्लैब पर 15% टैक्स – नई कर व्यवस्था में 12-15 लाख रुपये के स्लैब पर 20% टैक्स – नई कर व्यवस्था में 15 लाख रुपये से अधिक के स्लैब पर 30% टैक्स का प्रावधान किया गया है।

वरिष्ठ अधिवक्ता दीपक बिष्ट और चार्टर्ड अकाउंटेंट रोहित कांडपाल ने बताया कि पर्सनल इनकम टैक्स को लेकर बहुत बड़ा ऐलान किया गया है।
बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने पर्सनल इनकम टैक्स को लेकर बहुत बड़ा ऐलान किया है, उन्होंने अपने बजट भाषण में नई टैक्स रीजीम चुनने वाले सैलरीड क्लास वालों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा कर 75000 रुपये करने का ऐलान किया है। यह एक बड़ी राहत है।
इसके अलावा शेयर में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस में टैक्स 15% से 20% किया गया है। और लांगटर्म कैपिटल गैंस में कर लाभ छूट की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये कर दी गई है। 1 वर्ष से अधिक समय तक रखी गई सूचीबद्ध वित्तीय संपत्तियां दीर्घकालिक होंगी। दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर 10% से बढ़कर 12.5% हो गया।
- लघु उद्योगों के लिए बहुत शानदार मौका दिया गया है, मुद्रा ऋण की सीमा 20 लाख हुई है।
उन्होंने बताया कि पिछले उधारकर्ताओं के लिए मुद्रा ऋण की सीमा ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख कर दी गई है। घरेलू संस्थानों में ₹10 लाख तक के उच्च शिक्षा ऋण के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा। दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के लिए एकीकृत प्रौद्योगिकी प्रणाली की घोषणा।


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