हल्द्वानी – नजूल भूमि पर निर्माणाधीन अवैध नमाज स्थल भवन एवं कथित मदरसा भवन हटाने के सम्बन्ध में नगर निगम द्वारा नोटिस दिया गया है। उपरोक्त विषयक के कम में विभागीय जाँच से यह तथ्य संज्ञान में आया है, कि आपके द्वारा वनभूलपुरा मलिक का बगीचा नामक क्षेत्र में नजूल भूमि पर अवैध रूप से बिना अनुज्ञा नमाज स्थल निर्माणाधीन एवं कथित मदरसा भवन का निर्माण कर अवैध संचालन किया जा रहा है।
भवन अतः नजूल भूमि 2009 एवं 2021 के सुसंगत प्रावधानों एवं नगर निगम अधिनियम 1959 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत आपको आदेशित किया जाता है, कि उक्त दोनों भवन दिनांक 01.02. 2024 तक ध्वस्त कर नजूल भूमि रिक्त कर दें, अन्यथा उक्त समय के बाद निगम द्वारा बल पूर्वक ध्वस्त करते हुये तथा कब्जा प्राप्त करते हुये वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें



उत्तराखंड : प्रमाणपत्र फर्जीवाड़ा: एसआईटी ने दलाल को किया गिरफ्तार
देहरादून :(बड़ी खबर) जो भी है काम निपटा लो, फिर बैंक की हड़ताल ही हड़ताल
उत्तराखंड: उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण पर अब आखिरी सुनवाई, हाईकोर्ट ने 7 अक्टूबर की तारीख तय की
हल्द्वानी से धारचूला तक विकास का बड़ा प्लान, सीएम धामी ने मंजूर किए करोड़ों रुपये
पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी, उत्तराखंड में सीधे सरकारी नौकरी का मौका; 9 अक्टूबर आखिरी तारीख
उत्तराखंड की विकास यात्रा पर बोले सीएम धामी, स्थायित्व, रोजगार और युवाओं के अवसरों पर रखी बात
उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज, सीईओ ने जिलाधिकारियों को दिए ये जरूरी निर्देश
उत्तराखंड: NSS स्थापना दिवस पर लमगड़ा कॉलेज में जुटे छात्र, स्वच्छता अभियान से दिया खास संदेश
देहरादून: फणीन्द्रनाथ शर्मा बने उत्तराखंड भाजपा के नए प्रदेश महामंत्री संगठन 
