हल्द्वानी – निरीक्षण के दौरान अधीक्षण अभियंता अनुपस्थित मिले। अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग हल्द्वानी का लिया स्पष्टीकरण। आपदा के दृष्टिगत कार्मिकों के अवकाश पर लगी है रोक। अपरिहार्य स्थिति में ही अवकाश अनुमन्य, बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ने पर सम्बन्धित के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई।
आयुक्त दीपक रावत ने सोमवार को भवाली-अल्मोड़ा राजमार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अधीक्षण अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग, हल्द्वानी बिना अनुमति के अवकाश पर है। मण्डलायुक्त ने नाराजगी व्यक्ति करते हुए अधीक्षण अभियंता से स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने कहा कि आपदा के दृष्टिगत बिना अनुमति के अवकाश पर रहना शासन के आदेशों की लापरवाही को इंगित करता है।
आयुक्त ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य प्राकृति आपदा की दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील है तथा मानसून अवधि में राज्य में अतिवृष्टि, बाढ, भूस्खलन, बादल फटने जैसी प्राकृति आपदाओं से राज्य के कई जनपद अत्यधिक प्रभावित होते है। इसी को दृष्टिगत रखते हुये मानूसन अवधि में राहत एंव बचाव कार्यो में व्यवधान उत्पन्न ना हो इसलिए सभी राज्य कार्मिकों को 30 सितम्बर 2022 तक अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर अवकाश स्वीकृत नहीं किये जायेगे। अवकाश को लेकर मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन देहरादून द्वारा दिनांक 4 जुलाई 2022 को आदेश भी जारी किये गये है।
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