हल्द्वानी:(बड़ी खबर) शहर में फड, फेरी वाले को पहचानपत्र और प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य, नगर आयुक्त के निर्देश

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हल्द्वानी : नगर आयुक्त नगर निगम हल्द्वानी द्वारा शहर के फड फेरी व्यवसायी संगठनो के साथ नगर निगम साभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया। नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि नगर निगम हल्द्वानी द्वारा 1826 फड फेरी व्यवसायियों को फेरी पहचान पत्र एवं फेरी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये गये है। उनके द्वारा सभी से अनुरोध किया गया कि सभी फेरी व्यवसायी अपने ठेले पर अपना पहचान एवं प्रमाण पत्र अवश्य साथ रखे साथ हि उनके द्वारा सभी फड़ फेरी व्यवसायियो को निर्देशित किया गया कि नगरीय फेरी समिति द्वारा निर्धारित 4X6 फिट के ठेले पर ही व्यवसाय करें तथा अपना फेरी पहचान पत्र एवं प्रमाण पत्र अपने पास रखे अगर कोई फेरी व्यवसायी नियमों के विरुद्ध ठेलो का सचालन करता है, या यातायात को अवरोधित करता है तो उसका फेरी पहचान व प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि वैण्डिंग जोन चयन कि प्रक्रिया प्रगति पर है, व समस्त ठेली फड फेरी व्यवसायियों से अपील की गयी कि नगर निगम प्रशासन का नगर निगम हल्द्वानी को स्वच्छ ओर सुन्दर बनाने में सहयोग करें।

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