हल्द्वानी – भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की घोषणा के तत्काल बाद 24 घंटे के अंदर किसी भी शासकीय कार्यालय भवन, परिसर जिसमें राजकीय कार्यालय स्थापित है आदि में किसी भी प्रकार के राजनैतिक पोस्टर, पंपलेट, बैनर, झण्डा, होर्डिंग्स, वॉल पेंटिंग एवं कटआउट आदि सभी हटाए जाएंगे, 48 घंटे के अंदर रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, एयरपोर्ट, रोडवेज, सरकारी बस, विद्युत/टेलीफोन पोल, नगर निगम/नगर पालिका आदि से और 72 घंटे के अंदर विभिन्न जन संपत्तियों से सभी प्रकार की अनधिकृत राजनैतिक प्रचार सामग्री हटाई जाएगी।
नोडल अधिकारी आदर्श आचार संहिता/अपर जिलाधिकारी, नैनीताल शिव चरण द्विवेदी ने स्पष्ट तौर पर निर्देशित किया है कि यथासमय जिन-जिन स्थानों पर अनधिकृत राजनैतिक प्रचार सामग्रियां लगी हुई हैं/स्थापित हैं, उनको चिन्हित कर लें। निर्वाचन की घोषणा के पश्चात निर्धारित समयानुरूप (24/48/72 घंटे में) कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से नोडल अधिकारी आदर्श आचार संहिता/अपर जिलाधिकारी नैनीताल को सूचित करें ताकि समयान्तर्गत कृत कार्यवाही से भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखंड को भी ससमय सूचित किया जा सके।
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