नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई यह सजा

हल्द्वानी- नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई यह सजा

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हल्द्वानी- नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी बुजुर्ग को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. साथ ही कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल को पीड़ित परिवार को 10 हजार आर्थिक सहायता देने के भी निर्देश जारी किए हैं.
शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि मामला 29 अक्टूबर 2018 का है. जहां मुखानी थाना क्षेत्र के रहने वाली एक 6 वर्षीय बच्ची को पास में ही रहने वाला आरोपी विजय दास रात के समय शराब के नशे में बच्ची को गोद में उठाकर छत पर ले गया, जहां बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद छोड़ दिया, बच्ची आरोपी विजय दास को नाना कह कर पुकारती थी,

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बच्ची जब घर में डरी सहमी आई तो मां ने उससे पूछताछ की तो अपनी मां को आपबीती बताई. जिसके बाद परिजनों ने पूरे मामले को लेकर मुखानी थाना में आरोपी विजय दास के खिलाफ मामला दर्ज कराया. पुलिस ने धारा 376, 5/6 लैंगिक अपराध के तहत केस दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा.शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि पूरे मामले में 9 गवाहों का परीक्षित किया गया. जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी विजय दास को दोषी पाया है. पूरे मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अर्चना सागर की कोर्ट ने विजय दास को 20 साल की कठोर कारावास और ₹10 हजार का अर्थदंड लगाया है. आरोपी की उम्र करीब 60 वर्ष है और वर्तमान समय में जेल में बंद है

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