उत्तराखंड: धामी कैबिनेट में 17 बड़े फैसलों पर लगी मुहर, पढ़िए पूरी खबर

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देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 25 अगस्त 2026 को सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में सहकारिता, सरकारी वेतन व्यवस्था, परिवहन, स्वास्थ्य, भूमि रिकॉर्ड, उपनल कर्मचारियों, अग्निवीरों और बिजली खरीद समेत 17 प्रमुख मामलों पर निर्णय लिए गए।

1. उत्तराखंड की नई सहकारिता नीति को मंजूरी

कैबिनेट ने राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 के अनुरूप उत्तराखंड राज्य सहकारी नीति 2026 को मंजूरी दी है। नई नीति का उद्देश्य प्रदेश की सहकारी संस्थाओं को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह, तकनीक आधारित और आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है।

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नीति में कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों, महिला एवं युवा सशक्तीकरण, रोजगार, वित्तीय समावेशन और पलायन से जुड़े मुद्दों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। इसके लिए सात प्रमुख रणनीतिक मिशन तय किए गए हैं।

2. सरकारी कर्मचारियों की वेतन मैट्रिक्स में बदलाव

उत्तराखंड सरकारी सेवक वेतन नियम 2016 की अनुसूची-1 में वेतन लेवल को लेकर संशोधन किया गया है। लेवल-13ए के बाद अब लेवल-14 और लेवल-15 की व्यवस्था लागू की जाएगी।

वेतन मैट्रिक्स में 1,44,200 से 2,18,200 रुपये के वेतनमान को लेवल-14 और 1,82,200 से 2,24,100 रुपये के वेतनमान को लेवल-15 के रूप में संशोधित किया जाएगा।

3. ग्रीन सेस को लेकर बड़ा फैसला

कैबिनेट ने मोटरयान कराधान व्यवस्था से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सरकार ने वाहनों से जुड़े ग्रीन सेस और कर व्यवस्था में बदलाव का निर्णय लिया है।

सरकार के अनुसार वाहनों की बढ़ती संख्या और राजस्व पर पड़ रहे प्रभाव को देखते हुए कर व्यवस्था को नए तरीके से लागू करने की जरूरत महसूस की गई है।

4. स्वास्थ्य विभाग के सांख्यिकी संवर्ग के नियम तय

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में सांख्यिकी संवर्ग से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों को व्यवस्थित करने के लिए नई सेवा नियमावली 2026 को मंजूरी दी गई है।

5. मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन बनेगा

प्रदेश में दवाओं, सर्जिकल सामग्री, रसायनों, उपकरणों और इंप्लांट की खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी गई।

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सरकार का कहना है कि इससे स्वास्थ्य विभाग में जरूरी सामग्री की खरीद अधिक पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से की जा सकेगी। इससे मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी।

6. हरिद्वार में NCDC के लिए जमीन

राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी NCDC की शाखा स्थापित करने के लिए हरिद्वार स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज की 65 एकड़ भूमि में से एक एकड़ जमीन 99 साल की लीज पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।

इससे राज्य में रोगों की निगरानी, महामारी की जांच और आपात स्थिति में तेजी से कार्रवाई की क्षमता बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है। प्रस्तावित शाखा में BSL-3 स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है।

7. जेल विभाग की सेवा नियमावली में बदलाव

उत्तराखंड कारागार उप कारापाल अधीनस्थ सेवा नियमावली 2026 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसके तहत उप कारापाल के पदों पर पदोन्नति के लिए प्रधान बंदीरक्षक और महिला बंदीरक्षक के लिए अलग-अलग कोटा निर्धारित किया गया है।

8. लोकायुक्त खोजबीन समिति के लिए नियम

लोकायुक्त के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति के कार्यों से जुड़ी नियमावली 2026 को मंजूरी दी गई।

इसमें समिति की कार्य अवधि, सदस्यों को मिलने वाले भत्ते और योग्य नामों का पैनल तैयार करने की प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी।

9. जमीन के आबादी क्षेत्रों का आधुनिक सर्वेक्षण

उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण और अभिलेख संक्रिया नियमावली 2026 को मंजूरी दी गई। इसके तहत आबादी क्षेत्रों में जमीन और संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड को आधुनिक तकनीक के माध्यम से तैयार करने की दिशा में काम होगा।

GIS और अन्य आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से भूमि रिकॉर्ड को अधिक सटीक बनाने, शहरी नियोजन और संपत्ति से जुड़े मामलों में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

10. सीड्स कॉरपोरेशन के कर्मचारियों का दूसरे विभागों में स्थानांतरण

उत्तराखंड सीड्स एंड तराई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में कार्यरत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को जरूरत के अनुसार अन्य विभागों में सेवा स्थानांतरण पर भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।

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प्रस्ताव के अनुसार 22 तृतीय श्रेणी और 63 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ऊधम सिंह नगर और आसपास के जिलों के विभागों में अधिकतम 10 साल या सेवानिवृत्ति से तीन महीने पहले तक, जो भी पहले हो, सेवा स्थानांतरण पर भेजा जा सकेगा।

11. रिस्पना किनारे रहने वाले परिवारों को आवास

देहरादून में रिस्पना नदी के किनारे बसी मलिन बस्ती के चयनित परिवारों को काठबंगला में बनाए गए 116 आवास आवंटित किए जाएंगे।

सरकार का उद्देश्य नदी किनारे बसी बस्तियों का व्यवस्थित पुनर्वास करना है। नगर निगम देहरादून द्वारा चयनित लाभार्थियों को इन आवासों का आवंटन किया जाएगा।

12. शहरी विकास परियोजनाओं के लिए 94 पद

यूयूएसडीए के ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई है। इसके तहत कोटद्वार, चंपावत, टनकपुर, किच्छा, पिथौरागढ़, रुद्रपुर, काशीपुर और सितारगंज सहित कई शहरों में पेयजल और सीवरेज से जुड़ी परियोजनाओं के संचालन के लिए 94 अस्थायी पद बनाए जाएंगे।

ऋषिकेश में सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, ई-बस, पेयजल, घाटों के सौंदर्यीकरण और ठोस कचरा प्रबंधन से जुड़े काम भी इन परियोजनाओं में शामिल हैं।

13. ऋषिकेश में कैंसर मरीजों के लिए हॉस्पिस केयर सेंटर

अंत्योदय फाउंडेशन की ओर से ऋषिकेश में कैंसर मरीजों के लिए हॉस्पिस केयर सेंटर स्थापित करने के प्रस्ताव को प्रोत्साहन दिया गया है। इसके लिए संपत्ति को फाउंडेशन के पक्ष में गिफ्ट डीड किए जाने पर 8.87 लाख रुपये से अधिक की स्टांप ड्यूटी में छूट देने को मंजूरी दी गई।

14. उत्तरांचल विश्वविद्यालय के परिनियम को मंजूरी

उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2023 के तहत उत्तरांचल विश्वविद्यालय, देहरादून से जुड़े मामलों के संचालन और नियमन के लिए उत्तरांचल विश्वविद्यालय परिनियम 2026 को मंजूरी दी गई।

15. उपनल कर्मचारियों के समान काम, समान वेतन पर बड़ा फैसला

कैबिनेट ने उपनल कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन देने की प्रक्रिया को तीन चरणों में आगे बढ़ाने पर सहमति दी है।

पहले चरण में 1 जनवरी 2016 से पहले नियुक्त कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा रही है। दूसरे चरण में 1 जनवरी 2016 से 12 नवंबर 2018 तक नियुक्त कर्मचारियों पर 9 नवंबर 2026 से प्रक्रिया शुरू होगी।

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तीसरे चरण में 13 नवंबर 2018 से 15 अक्टूबर 2024 तक नियुक्त कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2027 से कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

इसके अलावा लंबे समय से काम कर रहे पात्र उपनल कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ते का लाभ देने तथा स्वीकृत पदों के मुकाबले अतिरिक्त कर्मचारियों के समायोजन के लिए भी व्यवस्था की जाएगी।

16. अग्निवीरों के लिए बनेगा समर्पित प्रकोष्ठ

सेवा पूरी करके वापस आने वाले अग्निवीरों को राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए अलग प्रकोष्ठ बनाया जाएगा।

इस प्रकोष्ठ के लिए छह संविदा पदों को मंजूरी दी गई है। इनमें एक उप निदेशक, दो सहायक निदेशक, दो कनिष्ठ सहायक और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद शामिल है।

17. 1320 मेगावाट बिजली खरीद को मंजूरी

ऊर्जा सुरक्षा और बेस-लोड बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1320 मेगावाट कोयला आधारित बिजली खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

कैबिनेट के फैसले के अनुसार अडानी पावर लिमिटेड से 25 वर्षों के लिए बिजली खरीदी जाएगी। कुल टैरिफ 5.746 रुपये प्रति यूनिट निर्धारित किया गया है। इसमें 1234 मेगावाट अनुबंधित क्षमता शामिल होगी।

उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को बिजली आपूर्ति समझौते और अन्य जरूरी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के साथ ही नियामक आयोग से आवश्यक मंजूरी लेने के लिए अधिकृत किया गया है।

शहीद सैनिकों की याद में गांवों में लगेंगी मूर्तियां

कैबिनेट बैठक में शहीद सैनिकों के सम्मान में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। राज्य के शहीद सैनिकों की मूर्तियां उनके पैतृक गांवों में स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी गई है।

सरकार का उद्देश्य शहीदों के बलिदान और वीरता को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना है। इस पहल के जरिए शहीद परिवारों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के साथ युवाओं को राष्ट्रसेवा के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया जाएगा।

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