देहरादून- राज्य में जिन वाहन चालकों के पास वर्ष 2002 या इससे पुराने ड्राइविंग लाइसेंस हैं, तो उन्हें 12 मार्च तक अपने ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन करा कर रिन्यू कराना होगा। नहीं तो ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि समाप्त हो जाएगी क्योंकि परिवहन मंत्रालय की ओर से इस पर निर्देश जारी किए गए हैं।
जानकारी के मुताबिक केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा सारथी पोर्टल के माध्यम से लाइसेंस की जानकारी आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है। इसी तरह घर बैठे ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस रिनुअल डुप्लीकेट और संशोधन का भी काम हो रहा है। इसी कड़ी में मंत्रालय ने सभी आरटीओ को निर्देश दिए हैं कि हाथ से बने हुए पुराने ड्राइविंग लाइसेंस का डाटा ऑनलाइन किया जाए और 12 मार्च तक सार्थी पोर्टल पर बैकलॉग एंट्री का लिंक खुला रहेगा और इसके बाद यह सुविधा बंद हो जाएगी। लिहाजा जिनके पास पुराने ड्राइविंग लाइसेंस हैं। वह 12 मार्च तक अपना रजिस्ट्रेशन सारथी होटल में कराएं और लाइसेंस का नवीनीकरण सुनिश्चित करें अन्यथा आपके ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता खत्म हो जाएगी।

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