उत्तराखंड में सरकार द्वारा कोरोना के इलाज राज्य के निजी अस्पतालों में किए जाने के शासनादेश जारी करने के बाद अब कोरोना के उपचार के प्रतिदिन की धनराशि भी तय की गई है स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने पत्र जारी कर राज्य के सभी जिला अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सरकार द्वारा निर्धारित की गई राशि ही मरीजों के उपचार में अस्पतालों द्वारा ली जाए शासन ने अस्पतालों को श्रेणियों के हिसाब से प्रतिदिन की राशि तय की है.
1- NABH श्रेणी के अस्पतालों में आइसोलेशन बेड विद ऑक्सीजन 10000 रुपये प्रतिदिन तय
2- NON NABH श्रेणी के अस्पतालों में आइसोलेशन बेड विद ऑक्सीजन 8000 रुपये प्रतिदिन तय
3- NABH श्रेणी के अस्पतालों में आईसीयू रूम विदाउट वेंटीलेटर 15000 रुपये प्रतिदिन तय
4- NON NABH श्रेणी के अस्पतालों में आईसीयू रूम विदाउट वेंटीलेटर 13000 रुपये प्रतिदिन तय
5- NABH श्रेणी के अस्पतालों में आईसीयू विद वेंटीलेटर 18000 रुपये प्रतिदिन तय
6- NON NABH श्रेणी के अस्पतालों में आईसीयू विद वेंटीलेटर 15000 रुपये प्रतिदिन तय
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