नैनीताल- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल केे रानीबाग में बनी एच.एम.टी.फैक्ट्री परिसर में रह रहे परिवारों की विद्युत व्यवस्था 24 घंटे के अंदर जोड़ने के जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं ।
बुधवार को न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में प्रबन्धन की मिलीभगत से पावर कॉर्पोरेशन के 12 अगस्त को विद्युत कनेक्शन काटे जाने के खिलाफ एच.एम.टी.कामगार यूनियन की तरफ से दायर याचिका पर सुनाई हुई । मामले के अनुसार एच.एम.टी.कर्मगार यूनियन की तरफ से याचिका दायर कर कहा गया था है कि एच.एम.टी.प्रबन्धन की मिलीभगत से पावर कॉर्पोरेशन ने बीती 12 अगस्त को परिषर में रह रहे परिवारों की बीजली काट दी । यूनियन ने प्रबन्धन पर आरोप लगाया कि वो परिसर में राह रहे परिवारों को भगाना चाहते हैं । यूनियन का यह भी कहना है कि उनका एच.एम.टी.संस्थान के साथ विवाद चल रहा है, जो माननीय उच्च न्यायलय में विचाराधीन है । जबतक विवाद का हल नही हो जाता तबतक उनकी बिजली नही काटी जा सकती, क्योंकि यह उनका संवैधानिक अधिकार है । उनको इससे वंचित नही किया जा सकता। एकलपीठ ने जिलाधिकारी नैनीताल को जांच के निर्देश देते हुए सख्त लहजे में 24 घण्टे के भीतर विद्युत व्यवस्था सुचारू करने को कहा है ।
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