देहरादून- अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाने तैयारी कर रहे लोगों के लिए यह खबर है कि अब बिना आधार कार्ड के नहीं ड्राइविंग लाइसेंस बन पाएगा और ना ही वाहन पंजीकृत हो सकेगा, यही नहीं ड्राइविंग लाइसेंस में पता परिवर्तन और वाहन ट्रांसफर के लिए भी आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्र सरकार की अधिसूचना के बाद उत्तराखंड में भी यह नियम लागू कर दिया गया है परिवहन से जुड़ी अट्ठारह सेवाओं के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता की गई है।
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इन कार्यों के लिए जरूरी है आधार कार्ड
केंद्र सरकार की अधिसूचना के बाद परिवहन से जुड़ी इन 18 सेवाओं में आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है जिसमें लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस में पता परिवर्तन व पंजीकरण प्रमाण पत्र, अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन, ड्राइविंग लाइसेंस से किसी वाहन की श्रेणी को हटाना, मोटर वाहन का नाम ट्रांसफर की सूचना देना, वाहन मालिक के नाम ट्रांसफर, पंजीकरण प्रमाण पत्र में पते का परिवर्तन, मान्यता प्राप्त ड्राइविंग लाइसेंस कॉलेज से पंजीकरण के आवेदन, राजनायक अधिकारी के वाहन का पंजीकरण इन सभी सेवाओं में आधार कार्ड अनिवार्य होगा।
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