देहरादून- कोरोनावायरस कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देख एक बार फिर से शासकीय कार्यालय में तैनात होने वाले अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति के संबंध में नई गाइडलाइन जारी की गई है शासन द्वारा वर्ग क और ख समूह के अधिकारियों को शत-प्रतिशत अपने कार्यालय में उपस्थिति देनी होगी, जबकि समूह ग और घ के कर्मचारियों की 75% उपस्थिति सुनिश्चित होगी इसके अलावा किसी भी महिला कर्मचारी खासकर जो गर्भावस्था की स्थिति में हो या जिनकी संतान 10 वर्ष से कम उम्र की हो केवल आवश्यक परिस्थिति में ही कार्यालय बुलाई जाएगी इसी तरह से जो कर्मचारी 55 वर्ष की आयु से अधिक के हैं अथवा गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं उनको भी केवल अपरिहार्य परिस्थिति के अलावा कार्यालय में नहीं बुलाया जाएगा। सचिव पंकज कुमार पांडे ने उत्तराखंड के सभी जिला अधिकारियों सहित विभागों के अध्यक्षों को यह पत्र जारी किया है और पत्र के माध्यम से यह भी कहा गया है कि ज्यादातर बैठकर संभव हो सके तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होनी चाहिए और बैठकों में कम से कम विधि और लोगों की संख्या हो।
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