देहरादून- उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोनावायरस कोविड-19 के प्रकोप को कम करने के लिए सरकार दिन प्रतिदिन सख्ती बरतती जा रही है आज फिर शासन ने नया आदेश जारी कर कोविड-19 की दूसरी लहर के रोकथाम के संबंध में सामाजिक आयोजनों और विवाह में केवल 50 व्यक्तियों की अनुमति दिए जाने का निर्णय लिया गया है इसके अलावा राज्य के सभी जिला अधिकारी अपने स्तर पर जनपदों पर कर्फ्यू लगाने अथवा कड़े नियम लागू करने के लिए अधिकृत कर दिए गए हैं। इसके अलावा स्वयं के द्वारा जिन लोगों ने आरटी पीसीआर टेस्ट कराया गया है उनकी रिपोर्ट आने तक वह स्वयं को आइसोलेट करेंगे तथा कोविड-19 के नियमों का पूर्ण का पालन करेंगे। देखिए नया शासनादेश

अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें



उत्तराखंड : यहां घास काटने गई वृद्धा को तेंदुए ने मार डाला
देहरादून :(बड़ी खबर) प्रदेश में अगले माह से शुरू होगी यूटीईटी की प्रक्रिया
देहरादून :(बड़ी खबर) शिक्षकों के लिए बड़ा आदेश जारी
हल्द्वानी:(बड़ी खबर) प्रशासन की छापेमारी, फायर NOC नहीं मिलने पर 5 कोचिंग सील
हल्द्वानी :(बड़ी खबर) भूमि के कुर्रे में विलम्ब होने पर आयुक्त ने नाराज, SDM को किया तलब
हल्द्वानी: (बड़ी खबर) निजी स्कूलों की मनमानी पर सबसे बड़ा शिकंजा, 1 रुपए में TC, एक्ट्रा फीस वापस करने के निर्देश लागू
उत्तराखंड: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने ‘राइजिंग सिटी’ कार्यक्रम में प्रदेश के विकास विजन को किया साझा
देहरादून : पूरे उत्तराखंड में 28 से तेज बारिश का दौर
उत्तराखंड में बंदरों का आतंक! हमले से बचने की कोशिश में तीसरी मंजिल से गिरी महिला
उत्तराखंड: दो भर्ती परीक्षाओं की तिथियां बदलीं 

