देहरादून : (बड़ी खबर) अटैचमेंट को लेकर DG शिक्षा का कड़क आदेश

KhabarPahad-App
खबर शेयर करें -

देहरादून: यह संज्ञान में आया है कि महानिदेशालय स्तर से शिक्षकों/कार्मिकों को कार्ययोजित किये जाने हेतु दिनांक 06 सितम्बर, 2024 या उससे पूर्व प्रदत्त अनुमति के कम में सम्बन्धित आदेशों को अब कियान्वित किया जा रहा है, जबकि अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 07 सितम्बर, 2024 को महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि किसी भी अधिकारी द्वारा किसी भी शिक्षक/कार्मिक को अपने मूल कार्यालय से अन्यत्र कार्ययोजित नहीं किया जायेगा।

यह भी पढ़ें 👉  आज नैनीताल-हल्द्वानी दौरे पर सीएम धामी, कई कार्यक्रमों में रहेंगे शामिल
यह भी पढ़ें 👉  पौड़ी सांसद अनिल बलूनी ने पूरी की क्षेत्रवासियों की मांग, रामनगर में रुकेगी दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन

पुनः आदेशित किया जाता है कि किसी भी स्तर पर कोई भी सम्बद्धीकरण आदेश निर्गत न किया जाय। यदि किसी शिक्षक/कार्मिक को दिनांक 06 सितम्बर, 2024 से पूर्व महानिदेशालय स्तर से कार्ययोजित किये जाने की अनुमति प्रदत्त की गई हो, तो ऐसे प्रकरणों पर भी आदेश कियान्वित करने से पूर्व अधोहस्ताक्षरी की अनुमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

यह भी पढ़ें 👉  देहरादून: प्रेमनगर में पुलिस-बदमाशों के बीच मुठभेड़, SHO घायल, एक बदमाश ढेर

उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(झरना कमठान)

महानिदेशक

विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

ADVERTISEMENTSAd Ad Ad
अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -

👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें

👉 फेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें

हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें