सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों के अधीन श्री राज्यपाल, श्रीमती राधा रतूड़ी को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर सहर्ष नियुक्त
करते हैं।
2-यह नियुक्ति अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (6) के अधीन श्रीमती राधा रतूड़ी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।
3-यह नियुक्ति उपरोक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) एवं कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार की यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 24 अक्टूबर, 2019 के प्रस्तर-12 के अनुरूप श्रीमती राधा रतूड़ी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि के लिए या पैसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, के लिए होगी।
4-राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को संदेय वेतन और भत्ते एवं सेवा के अन्य निर्बन्धन और शर्ते कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार की यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 24 अक्टूबर, 2019 के अधीन होगी।


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