सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों के अधीन श्री राज्यपाल, श्रीमती राधा रतूड़ी को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर सहर्ष नियुक्त
करते हैं।
2-यह नियुक्ति अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (6) के अधीन श्रीमती राधा रतूड़ी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।
3-यह नियुक्ति उपरोक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) एवं कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार की यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 24 अक्टूबर, 2019 के प्रस्तर-12 के अनुरूप श्रीमती राधा रतूड़ी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि के लिए या पैसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, के लिए होगी।
4-राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को संदेय वेतन और भत्ते एवं सेवा के अन्य निर्बन्धन और शर्ते कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार की यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 24 अक्टूबर, 2019 के अधीन होगी।


अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें



नैनीताल : (बड़ी खबर) इन इलाकों में 12 वीं तक स्कूल और आंगनबाड़ी बंद रखने के निर्देश
देहरादून में हाई लेवल मीटिंग, हिमालयी राज्यों पर बड़ा प्लान तैयार
उत्तराखंड में कल से शुरू होगी जनगणना, घर-घर पहुंचेगी टीम
उत्तराखंड: पूर्व IPS लोकेश्वर सिंह पर केस दर्ज, मामला क्या है? जानिए…
गर्मी से तप रहा उत्तराखंड, अगले 24 घंटे में बदल जाएगा मौसम
उत्तराखंड: बच्चों के ट्रांसपोर्ट चार्ज को लेकर बड़ा अपडेट, जानिए नया नियम
नैनीताल :(बड़ी खबर) जिले में स्कूल TIME को लेकर आया UPDATE
उत्तराखंड: पहाड़ की बेटी मानसी रतूड़ी बनी सेना में लेफ्टिनेंट, बढ़ाया प्रदेश का मान
उत्तराखंड: टिहरी दुर्घटना में मृतकों और घायलों को मिलेगी सहायता, पीएम-सीएम ने की मदद की घोषणा
उत्तराखंड :STF ने मथुरा से पकड़ा इस बदमाश को 