देहरादून- वैश्विक महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उत्तराखंड के समस्त संरक्षित क्षेत्रों राष्ट्रीय पार्कों वन्य जीव विहार ओंर संरक्षण आरक्षित जू और टाइगर रिजर्व में पर्यटन गतिविधियां तथा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 28 के अंतर्गत फिल्मांकन व शोध आदि की तमाम अनुमति यों को तत्काल प्रभाव से 15 मई तक निषिद्ध किया जाता है मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक जेएस सुहाग ने इसके आदेश जारी किए हैं जिसके तहत संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटक को अधिकारियों कर्मचारियों जन सामान्य की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है इनको खोलने का फैसला तत्कालीन परिस्थितियों की समीक्षा के बाद लिया जाएगा। उक्त के संबंध में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के इन निर्णयों पर तत्काल प्रभाव से अमल किया जाए तथा अग्रिम आदेशों तक यह व्यवस्था लागू की जाए।

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