देहरादून

देहरादून:(बड़ी खबर)- राज्य में अब घर बनाने को लेकर लागू होंगे ये नए नियम, जानिए क्या हुआ बैठक में

KhabarPahad-App
खबर शेयर करें -

देहरादून: प्रदेश के शहरी विकास एवं आवास मंत्री बंशीधर भगत ने विधानसभा स्थित कक्ष में शहरी विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान आवश्यक निर्देश देते हुए कैबिनेट मंत्री भगत ने कहा कि नगर विकास की योजना को जनसुविधा की दृष्टि से अधिक उपयोगी बनाया जाए। उन्होंने कहा विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत नक्शा पास कराने संबंधित शुल्क में कटौती का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जायेगा।

यह भी पढ़ें 👉  नैनीताल :(बड़ी खबर) जनपद जारी मौसम पूर्वानुमान- Orange Alert के दृष्टिगत सावधानी बरतने के निर्देश

अभी तक विनियमित क्षेत्र के बाहर नक्शा पास कराने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु यदि कोई अपना नक्शा पास कराना चाहता है तो इसे प्राधिकरण को पास करने के निर्देश दिये गये हैं। विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत सबडिविजनल शुल्क पांच प्रतिशत से एक प्रतिशत करने के लिए प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जायेगा। बैठक में कहा गया कि नगर पालिका एवं नगर निगम के विस्तार किये हुए क्षेत्र में व्यवसायिक और आवासीय शुल्क नहीं लिया जायेगा। लोहाघाट नगर पंचायत का उच्चीकरण करके नगर पालिका बनाने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जायेगा।

अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -

👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें

👉 फेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें

हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें