श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम-2011 की धारा-10 (2) (3) में विद्यमान व्यवस्था के अन्तर्गत आदेश संख्या-95 दिनांक 12.04.2023 द्वारा प्रो० एन०के० जोशी को श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल के कुलपति पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष अथवा 65 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए नियुक्त किया गया था, इस क्रम में प्रो० जोशी का कार्यकाल, 03 वर्ष की पदावधि के उपरान्त दिनांक 11 अप्रैल, 2026 को समाप्त हो रहा है।श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के नये नियमित कुलपति की चयन प्रक्रिया वर्तमान में प्रक्रियाधीन होने एवं उसमें समय लगने के दृष्टिगत श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 की धारा-10 (9) में विद्यमान व्यवस्था के अन्तर्गत राज्य सरकार की संस्तुति के क्रम में प्रो० एन०के० जोशी को श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के कुलपति पद का कार्यभार दिनांक 12 अप्रैल, 2026 से अग्रेत्तर छः माह अथवा नियमित कुलपति की नियुक्ति होने अथवा अग्रेत्तर आदेश, जो भी पहले हो, तक के लिए प्रदान किया जाता है।

अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें



उत्तराखंड: बेटी पर था शक…पिता ने दोस्त संग रची खौफनाक साजिश, लाड़ली की हत्या के बाद गंगनहर में फेंकी लाश
उत्तराखंड : लंबे इंतजार के बाद छह वन अधिकारियों को मिली पदोन्नति
रक्षाबंधन पर सीएम धामी की बड़ी सौगात, 28-29 अगस्त को महिलाओं के लिए रोडवेज बसों में मुफ्त सफर
उत्तराखंड: बिंदुखत्ता में किसान महासभा का बड़ा ऐलान, चुनाव से पहले राजस्व गांव का मुद्दा फिर गरमाया
हल्द्वानी गोरापड़ाव डकैती कांड में चार और आरोपी गिरफ्तार
नैनीताल : DM ने पीके और हैप्पी को किया जिला बदर
उत्तराखंड में युवाओं के लिए रोजगार का मौका, यहाँ 700 पदों पर होगी भर्ती
उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी, कई जिलों में येलो अलर्ट
उत्तराखंड: हत्या के बाद भाग रहे थे तीन बदमाश, पुलिस ने घेरा तो शुरू हो गई फायरिंग, एक को लगी गोली
उत्तराखंड: जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निजी विद्यालयों की शुल्क शिकायतों की समीक्षा, जांच व निस्तारण के निर्देश 

