देहरादून – उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 16 प्रावधानानुसार विद्यालयी शिक्षा विभाग में शासन स्तर से किये जाने वाले स्थानान्तरण हेतु गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण राज 2023-24 में विद्यालयी शिक्षा विभाग (प्रशासनिक संवर्ग) के समूह क श्रेणी के निम्नलिखित शिक्षा अधिकारियों के अनिवार्य / अनुरोध के आधार पर लिखित तालिका के स्तम्भ-3 में वर्णित उनके वर्तमान तैनाती स्थल से स्तम्भ-4 में वर्णित उनले नवीन तैनाती स्थल पर स्थानान्तरित किया जाता है।

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