देहरादून- उत्तराखंड से आज की बड़ी खबर है कि बढ़ते कोरोनावायरस कोविड-19 के मामलों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के बाद राज्य सरकार ने भी अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है। सरकार द्वारा जारी की गई नई sop में सिनेमा हॉल को 50% दर्शकों के साथ खोलने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा स्विमिंग पूल को सिर्फ खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए , कमर्शियल सभागार को बिजनेस मीटिंग के लिए खोलने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सामाजिक, धार्मिक, मनोरंजन कार्यक्रम, शैक्षिक आयोजनों व सांस्कृतिक आयोजनों में हॉल क्षमता के 50% और अधिकतम 100 लोगों की उपस्थिति को ही अनुमति दी जाएगी। इससे साफ हो गया है कि अब उत्तराखंड में विवाह समारोह में हैं 200 के बजाय 100 लोगों की अनुमति कर दी गई है इन आयोजनों के लिए परमिशन पूर्व की भांति प्रशासन से दी जाएगी।
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