मुख्यमंत्री पत्रकार सम्मान पेंशन योजना” से सम्बन्धित शासनादेश में संशोधन किये जाने विषयक
कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि दिनांक 24 मार्च, 2025 को पत्रकार कल्याण कोष समिति की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में समिति के सदस्यों द्वारा ‘उत्तराखण्ड संकटाग्रस्त वयोवृद्ध पत्रकार पेंशन योजना’ के मानकों में बदलाव किये जाने की अपेक्षा की गई और इसके लिए शासन को औचित्यपूर्ण प्रस्ताव भेजे जाने का सुझाव दिया गया।
इस कम में ‘उत्तराखण्ड संकटाग्रस्ट वयोवृद्ध पत्रकार पेंशन योजना’ यथासंशोधित ‘मुख्यमंत्री पत्रकार सम्मान पेंशन योजना’ के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-87/XXII-(2)/21-53 (सूचना) 2002, दिनांक 29 जून, 2021 में निम्नानुसार इन सुझावों को समाहित करते हुए शासनादेश में निम्नानुसार संशोधन करने का प्रस्ताव है :-
क्र.सं.
1.
वर्तमान नियम
नियम 3 (घ) “योजना के अन्तर्गत पेंशन हेतु आवेदक को कम से कम 15 वर्षों से सूचना विभाग द्वारा सुसंगत नियमावली के अधीन निरन्तर राज्य स्तरीय / जनपद स्तरीय मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य होगा।”
वांछित संशोधन
योजना के अन्तर्गत पेंशन हेतु आवेदक को राज्य गठन के बाद किन्हीं 10 वषों में निरन्तर तथा कम से कम कुल 15 वर्ष तक सूचना विभाग द्वारा सुसंगत नियमावली के अधीन राज्य स्तरीय / जनपद स्तरीय मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य होगा व आवेदन की तिथि तक राज्य स्तरीय / जनपद स्तरीय मान्यता प्राप्त पत्रकार होना आवश्यक होगा।
अतः आपसे अनुरोध है कि पत्रकार कल्याण कोष के गैर सरकारी सदस्यों (विभिन्न पत्रकार संगठनों के पदाधिकारी) द्वारा दिये गये उक्त सुझावों को शासनादेश में समाहित करने के लिए अग्रिम कार्यवाही करना चाहें।


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