श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए ‘उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 2006 (यथासंशोधित वर्ष 2017) में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-
उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि (संशोधन) नियमावली, 2025




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