उत्तराखंड में कंटेनमेंट जोन से बाहर विवाह समारोह में 200 लोगों की परमिशन के आदेश जारी किए गए हैं 200 लोगों से अधिक विवाह समारोह में एकत्र नहीं हो पाएंगे मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने जारी निर्देश में कहा है कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को नियंत्रण करने के लिए विवाह समारोह के आयोजन के लिए अधिकतम 200 लोगों की अनुमति दी गई है जिसमें की मास्क पहनना सामाजिक दूरी का पालन करना तथा कोविड-19 के गाइडलाइंस के अनुपालन किए जाने की बात कही गई है।

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