देहरादून- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5 को लेकर गाइडलाइन (Guideline) जारी की है, जिसके तहत राज्यों में 15 अक्टूबर के बाद स्कूल और कोचिंग संस्थान खोले जा सकेंगे. इसका फैसला स्कूल प्रबंधन और संस्थान के मैनेजमेंट से बात करके और स्थिति को देखने के बाद ही लिया जा सकेगा, ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से पढ़ाई की जाती रहेगी, वही गृह मंत्रालय ने साफ कह दिया है कि अगर कोई बच्चा स्कूल जाने की जगह ऑनलाइन माध्यम से ही पढ़ाई करना चाहता है तो उसको परमिशन दी जाएगी. स्कूल में बच्चे तभी जा पाएंगे जब अभिभावकों की लिखित में मंजूरी हो, वहीं स्कूलों के लिए सख्त हिदायत दी गई है की उपस्थिति को लेकर किसी भी तरीके का दबाव ना बनाया जाए. वही राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपनी s.o.p. जारी करें जिसके तहत स्कूलों को खोला जा सके. वही जो भी स्कूल खोले जाएंगे उन्हें शिक्षा विभाग की s.o.p. का पालन करना अनिवार्य होगा.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक -5 के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अनलॉक -5 में सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स 50% दर्शकों के साथ में खोले जाएंगे। इसमें कहा गया है कि 15 अक्टूबर से मल्टीप्लेक्स, इंटरटेनमेंट पार्क और पिक्चरहॉल खोले जाएंगे। स्विमिंग पूल को सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ियों कि ट्रेनिंग के लिए ही खोला जाएगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण अनलॉक -5 में 15 अक्टूबर के बाद स्कूल और कोचिंग सेंटर को खोलने का निर्णय राज्य सरकार पर ही निर्भर करेगा और इसके लिए अभिभावकों कि मंजूरी भी जरूरी होगी।
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