उत्तराखंड: पहले दिया तीन तलाक, फिर पत्नी से कहा- चाचा से करना होगा निकाह हलाला

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हरिद्वार। जिले के पथरी थाना क्षेत्र में एक विवाहिता ने पति पर तीन तलाक देने और इसके बाद निकाह हलाला के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। महिला के पिता की शिकायत पर पथरी पुलिस ने पति समेत दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार बादशाहपुर पथरी निवासी व्यक्ति की बेटी का निकाह 20 जून 2020 को दरगाहपुर, लक्सर निवासी वाजिद से हुआ था। आरोप है कि शादी के बाद से ही पति महिला के साथ गाली-गलौज और मारपीट करता था। दंपती के दो बच्चे भी हैं।

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मायके पहुंचकर तीन तलाक देने का आरोप

शिकायत के मुताबिक 12 सितंबर की शाम वाजिद अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को लेकर उसके मायके पहुंचा। वहां विवाद होने के बाद परिवार के लोगों की मौजूदगी में पति ने महिला को तीन बार तलाक कह दिया।

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इसके बाद महिला को दोबारा ससुराल भेजने के लिए उसके पति के चाचा इरशाद के साथ निकाह हलाला करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया गया है।

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

महिला के पिता ने पुलिस से शिकायत कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। शिकायत के आधार पर पथरी पुलिस ने वाजिद पुत्र जाकिर और इरशाद पुत्र जमीर, दोनों निवासी दरगाहपुर, लक्सर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

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पथरी थाना प्रभारी रविंद्र कुमार के मुताबिक, शिकायत के आधार पर दो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच चल रही है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

तीन तलाक पर कानून

भारत में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 के तहत पति द्वारा तलाक की घोषणा करने को लेकर कानूनी प्रावधान हैं। यह केंद्रीय कानून 2019 में अधिनियमित हुआ था।

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