गोपेश्वर। नाबालिग लड़कियों के साथ अश्लील हरकत करने और उन्हें अश्लील वीडियो दिखाने के आरोपी आदिल को विशेष सत्र न्यायाधीश बिंध्याचल सिंह ने एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड जमा न करने पर 15 दिन अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
मामला तीन साल पहले का है। 11 मार्च 2022 को एक महिला ने कर्णप्रयाग कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी कि कर्णप्रयाग में आदिल नाम का व्यक्ति नाबालिग लड़कियों के साथ अश्लील हरकतें करता है। जब वह ट्यूशन से लौटती हैं तो उन्हें गंदे इशारे करताहै और अश्लील वीडियो दिखाता है। इससे लड़कियां डरी रहती हैं और उन्हें खतरा भी बना रहता है। पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच के बाद आरोपपत्र न्यायालय में 2 जमा किया।
मामले की सुनवाई विशेष सत्र घि न्यायाधीश चमोली बिंध्याचल सिंह श की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 10 गवाह पेश किए गए जिनके आधार पर अदालत ने आरोपी आदिल को दोषी पाते हुए एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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