HARIDWAR

उत्तराखंड: लिव-इन पार्टनर की हत्या में उम्रकैद, कोर्ट का बड़ा फैसला

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हरिद्वार: हरिद्वार में लिव-इन पार्टनर युवती की हत्या के चर्चित मामले में अदालत ने मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह की अदालत ने आरोपी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं मामले में सबूत छिपाने की दोषी पाई गई दूसरी आरोपी को पांच साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।

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यह मामला वर्ष 2020 का है जब सिडकुल क्षेत्र में किराए के कमरे में युवती का शव सूटकेस में मिला था। जानकारी के अनुसार आरोपी युवक रोहित और युवती सोनम उर्फ वर्षा लिव-इन में रहते थे। प्रेम संबंधों और विवाद के चलते युवक ने अपनी दूसरी प्रेमिका मंजू के साथ मिलकर युवती की हत्या कर दी और शव को सूटकेस में छिपा दिया।

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मामले में पुलिस ने जांच के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। छह साल तक चली सुनवाई और गवाहों के बयान के बाद अदालत ने मुख्य आरोपी को हत्या और साक्ष्य छिपाने का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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